होम लोन पर अच्छी खासी राहत
आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत लोन की मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) के भुगतान पर एक लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज की अदायगी पर 1.5 लाख रुपये तक की करछूट मिलती है।
इस साल के आम बजट में 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक किसी व्यक्ति द्वारा 25 लाख रुपये तक का पहला मकान लिए जाने पर होम लोन के ब्याज के भुगतान पर एक लाख रुपये तक अतिरिक्त छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरे मकान के लिए नेट एनुअल वैल्यू के 30 फीसदी तक करछूट का प्रावधान धारा 24 में पहले से मौजूद है।